राइट टू सर्विस – सेवा का अधिकार पर कार्यशाला संपन्न

रांची: हमर अधिकार मंच के बैनर तले अध्यक्ष दीपेश निराला ने सेवा का अधिकार अर्थात राइट टू सर्विस – झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011, झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली, 2011, झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी (संशोधन) नियमावली, 2015, झारखंड

राइट टू सर्विस

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रांची: हमर अधिकार मंच के बैनर तले अध्यक्ष दीपेश निराला ने सेवा का अधिकार अर्थात राइट टू सर्विस – झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011, झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली, 2011, झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी (संशोधन) नियमावली, 2015, झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 मार्गदर्शिका और कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा सेवा अधिकार पर निर्गत विभिन्न पत्रों, इत्यादि पर एक विस्तृत कार्यशाला का आयोजन रांची प्रेस क्लब में किया गया।
जिसमें जानकारी दी गई कि कैसे सेवा का अधिकार आवेदन लगाना है और कैसे उस पर प्रथम अपील तथा द्वितीय अपील करनी है और यह अपील कहां-कहां होगा।
राइट टू सर्विस मतलब सेवा का अधिकार और इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा वर्तमान में 363 से अधिक सरकारी सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिसके लिए समय निर्धारित कर दिया गया है कि यह काम कितने दिन में होना है और अगर वह काम निर्धारित समय अवधि में नहीं होता है तो इसके लिए संबंधित दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत सेवा का अधिकार आवेदन, प्रथम अपील और द्वितीय अपील जैसे प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई और सभी उपस्थित प्रतिभागियों को इस पर एक किताब, मटेरियल किट और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।
कार्यशाला में अध्यक्ष दीपेश निराला, उपाध्यक्ष रेणुका तिवारी, राजकुमार, कोषाध्यक्ष विनोद जैन बागवानी के अलावा कार्यकारिणी सदस्य सुजीत कुमार पांडेय, रांची, प्रमोद कुमार, रांची, कुमार अभिषेक दुबे, रांची, अखिल कुमार, गिरिडीह, विकास निरंजन, कोडरमा, भुनेशवर सिंह, खूंटी, अमित राज, रांची, अमान्नूर भेंगरा, लातेहार, बिमला तिरू, खूंटी, विवेक जायसवाल, गिरिडीह, विवेक कुमार सिंह, पूर्वी सिंहभूम, संजय सोनी, बोकारो, राजकुमार गुप्ता, बोकारो, पंकज कुमार गुप्ता, रांची, इत्यादि उपस्थित हुए।मंच संचालन संतोष मृदुला ने किया और धन्यवाद ज्ञापन रेणुका तिवारी ने दिया।
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