रांची।  झारखंड हाईकोर्ट से अपर बाजार के दुकानदारों को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने अपर बाजार के चार दुकानदारों को जारी किये गए रांची नगर निगम के उस नोटिस पर रोक लगा दी है जिसमें अपर बाजार के दुकानदारों को नियम विरुद्ध दुकान संचालन का हवाला दिया गया था। नगर निगम के नोटिस के बाद अनिल मोदी, संजय चौधरी एवं अन्य दो दुकानदारों ने हाईकोर्ट का रुख किया था।  दुकानदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।  हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई।
अधिवक्ता देवेश आजमानी ने रखा दुकानदारों का पक्ष 
दुकानदारों की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि नगर निगम का नोटिस नियम संगत नहीं है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए चार सप्ताह का समय दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब नगर निगम अपर बाजार के दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा.। वही इसके अलावा धर्मचंद जैन और संजय साहू एवं अन्य 4 दुकानदारों ने भी नगर निगम के नोटिस को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।