रांची : रांची नगर निगम क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा, आवश्यक सुविधाओं और वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नियमों का उल्लंघन कर चलाए जा रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ अब सीलिंग समेत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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सोमवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में कोचिंग संस्थानों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। नगर निगम के अभिलेखों के अनुसार शहर में लगभग 1,305 कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। इन संस्थानों के लिए वैध ट्रेड लाइसेंस, भवन प्लान, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, फायर एनओसी, वेंटिलेशन, सीसीटीवी और पार्किंग जैसी मूलभूत शर्तें अनिवार्य हैं।
नगर आयुक्त के मुख्य निर्देश :
ट्रेड लाइसेंस और सीलिंग : बिना वैध ट्रेड लाइसेंस और स्वीकृत भवन प्लान के चल रहे संस्थानों को तत्काल नोटिस जारी कर सील करने की कार्रवाई शुरू की जाए।
आवासीय भवनों पर कार्रवाई : residential परिसरों (आवासीय भवनों) में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों को चिन्हित कर तुरंत सील किया जाए।
फायर एनओसी अनिवा र्य: आवश्यक अग्नि सुरक्षा स्वीकृति (फायर NOC) न होने पर संस्थानों का ट्रेड लाइसेंस रद्द कर कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा और क्षमता जांच : क्षमता से अधिक नामांकन, असुरक्षित प्रवेश-निकास और पार्किंग की समस्या पर संयुक्त टीम द्वारा सघन जांच की जाएगी।
7 दिनों तक चलेगा विशेष चेकिंग अभियान
जांच और कार्रवाई के लिए नगर निवेश शाखा, नगर प्रबंधक, राजस्व निरीक्षक और राजस्व शाखा की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है। आगामी एक सप्ताह तक शहर भर में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर सभी मानकों की कड़ाई से जांच की जाएगी। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार, कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार सहित नगर निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।









