खादगढ़ा बस टर्मिनल से लावारिस बसें हटाने का आदेश, 7 दिन की मोहलत

रांची : खादगढ़ा बस टर्मिनल परिसर में लंबे समय से खड़ी लावारिस, कंडम और अनुपयोगी बसों समेत अन्य वाहनों को हटाने का निर्देश रांची नगर निगम ने दिया है। संबंधित वाहन मालिकों को अपने-अपने वाहन 7 दिनों के अंदर परिसर से अनिवार्य रूप से हटाने

खादगढ़ा बस टर्मिनल
बस टर्मिनल में खड़ी अनुपयोगी बसें

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रांची : खादगढ़ा बस टर्मिनल परिसर में लंबे समय से खड़ी लावारिस, कंडम और अनुपयोगी बसों समेत अन्य वाहनों को हटाने का निर्देश रांची नगर निगम ने दिया है। संबंधित वाहन मालिकों को अपने-अपने वाहन 7 दिनों के अंदर परिसर से अनिवार्य रूप से हटाने को कहा गया है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में वाहन नहीं हटाए गए तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत सक्षम प्राधिकारी या एमवीआई के माध्यम से वाहनों का मूल्यांकन और दर निर्धारण कराया जाएगा।

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7 दिन में वाहन नहीं हटाए तो होगी नीलामी

रांची नगर निगम के निर्देश के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर बसें और अन्य वाहन नहीं हटाए जाने पर उनकी नीलामी की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी या एमवीआई के माध्यम से मूल्यांकन और दर निर्धारण कराया जाएगा। नगर निगम ने वाहन मालिकों से तय समय सीमा के भीतर अपने वाहन हटाने को कहा है, ताकि आगे की कार्रवाई से बचा जा सके।

समय सीमा के बाद दावे पर विचार नहीं

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे, अनुरोध या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए संबंधित वाहन मालिकों को 7 दिनों के अंदर अपने वाहन परिसर से हटाने होंगे।

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