NEET PG-2026: JCECEB ने जारी किए दस्तावेज सत्यापन के जरूरी नियम

रांची : झारखंड में NEET PG-2026 के जरिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। राज्य में PG मेडिकल डिग्री, डिप्लोमा और DNB पाठ्यक्रमों में नामांकन से पहले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। झारखंड

NEET PG-2026

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रांची : झारखंड में NEET PG-2026 के जरिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। राज्य में PG मेडिकल डिग्री, डिप्लोमा और DNB पाठ्यक्रमों में नामांकन से पहले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद (JCECEB) राज्य मेधा सूची तैयार करने के साथ ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करेगा। परिषद ने अभ्यर्थियों को आवेदन और काउंसलिंग से पहले सभी जरूरी प्रमाण पत्र अपडेट और दुरुस्त रखने की सलाह दी है। दस्तावेजों में किसी तरह की विसंगति मिलने पर संबंधित श्रेणी या दावे पर असर पड़ सकता है।

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श्रेणी बदली तो अनारक्षित वर्ग में होगा आवेदन

JCECEB ने श्रेणी को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। NEET PG-2026 के मूल आवेदन में दर्ज श्रेणी और राज्य मेधा सूची के आवेदन में दर्ज श्रेणी अलग होने पर अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे में राज्य मेधा सूची के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को श्रेणी का चयन सावधानी से करने की सलाह दी गई है। आवेदन में दर्ज जानकारी का NEET PG के मूल आवेदन से मिलान किया जाएगा।

SC, ST, BC-I, BC-II और EWS के लिए प्रमाण पत्र जरूरी

आरक्षित श्रेणी का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ST, SC, BC-I (NCL), BC-II (NCL) और EWS श्रेणी के लिए झारखंड के SDO या उससे ऊपर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यदि केंद्रीय और राज्य की जाति सूची में अंतर पाया जाता है, तो अभ्यर्थी को अपना मूल जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। दस्तावेजों की जांच के बाद ही संबंधित आरक्षित श्रेणी के दावे पर विचार किया जाएगा। वहीं, NEET PG में OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड की आरक्षण व्यवस्था के अनुसार BC-I या BC-II श्रेणी में विकल्प चुनना होगा।

PWD अभ्यर्थियों के लिए RIMS का प्रमाण पत्र मान्य

दिव्यांग (PWD) कोटे के तहत दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी JCECEB ने नियम स्पष्ट किए हैं। PWD श्रेणी के लिए केवल RIMS, रांची द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। इन-सर्विस कोटे के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

काउंसलिंग से पहले तैयार रखें सभी दस्तावेज

JCECEB राज्य मेधा सूची तैयार करने और ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान दस्तावेजों की जांच करेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को पहले से ही सभी जरूरी कागजात की जांच करने की सलाह दी गई है। खास तौर पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, PWD प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की वैधता और उनमें दर्ज जानकारी जांच लें। किसी तरह की गलती या विसंगति होने पर समय रहते उसे दुरुस्त कराना जरूरी होगा।

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