LTC पर नया आदेश, 21 दिन पहले टिकट जरूरी

आईएएस, आईपीएस समेत केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) से जुड़ा नया निर्देश जारी किया गया है।
LTC

रांची : आईएएस, आईपीएस समेत केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) से जुड़ा नया निर्देश जारी किया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने जारी सर्कुलर में हवाई टिकट बुकिंग और LTC एडवांस आवेदन की समय-सीमा तय कर दी है। इसका उद्देश्य अंतिम समय में महंगी टिकट बुकिंग से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करना है।

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सर्कुलर के अनुसार, कई मामलों में यह पाया गया कि अधिकारी और कर्मचारी यात्रा से कुछ दिन पहले या उसी सप्ताह हवाई टिकट बुक कर रहे थे। इससे टिकट का किराया काफी अधिक हो जाता है। DoPT ने इसे 29 अगस्त 2022 के कार्यालय ज्ञापन की मूल भावना के विपरीत बताते हुए नई समय-सीमा का पालन करने का निर्देश दिया है।

21 दिन पहले करनी होगी फ्लाइट टिकट की बुकिंग

DoPT ने सभी हवाई यात्रा के पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे अपनी LTC यात्रा की योजना पहले से बनाएं और यात्रा की निर्धारित तारीख से कम से कम 21 दिन पहले फ्लाइट टिकट बुक करें। विभाग का मानना है कि समय रहते टिकट बुक करने से कम किराए का लाभ मिलेगा और सरकारी खर्च में भी कमी आएगी।

LTC एडवांस के लिए 30 दिन पहले करना होगा आवेदन

सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी LTC एडवांस लेना चाहते हैं, उन्हें यात्रा की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ अधिकृत ट्रैवल एजेंसी के वेबपेज का प्रिंटआउट संलग्न करना अनिवार्य होगा। इस प्रिंटआउट में संबंधित फ्लाइट और उसके किराए का पूरा विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए। यह नया निर्देश विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा।

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