धनबाद : धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से ₹2 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि विधायक ने हाल ही में आयोजित एक प्रेस वार्ता और उसके बाद विभिन्न प्रिंट, डिजिटल तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सांसद और उनके परिवार के खिलाफ झूठे, निराधार और मानहानिकारक बयान दिए।
नोटिस के मुताबिक, इन आरोपों का व्यापक स्तर पर प्रसारण और प्रकाशन हुआ, जिससे सांसद की सामाजिक, राजनीतिक और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है। सांसद की ओर से कहा गया है कि लगाए गए आरोप किसी तथ्य या प्रमाण पर आधारित नहीं हैं और उनका उद्देश्य केवल उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। कानूनी नोटिस में यह भी कहा गया है कि इन बयानों के कारण सांसद और उनके परिवार को मानसिक पीड़ा, सामाजिक असहजता तथा प्रतिष्ठा की क्षति का सामना करना पड़ा है। इसी आधार पर विधायक अरूप चटर्जी से सात दिनों के भीतर बिना शर्त सार्वजनिक रूप से लिखित माफी मांगने, सभी आरोप वापस लेने और सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों पर मौजूद संबंधित वीडियो, पोस्ट एवं अन्य सामग्री हटाने की मांग की गई है।
इसके अलावा नोटिस में भविष्य में इस प्रकार के कथित मानहानिकारक बयान देने से परहेज करने और प्रतिष्ठा को हुई कथित क्षति के लिए ₹2 करोड़ की क्षतिपूर्ति देने की भी मांग की गई है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर इन मांगों का पालन नहीं किया गया, तो सांसद की ओर से सक्षम न्यायालय में दीवानी और आपराधिक कार्रवाई सहित सभी उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाए जाएंगे।
इस मामले पर सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बिना तथ्य और प्रमाण के किसी पर झूठे आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा, जवाबदेही और तथ्यपरकता का पालन आवश्यक है। उनके अनुसार यह कानूनी कदम किसी व्यक्तिगत दुर्भावना से नहीं, बल्कि सम्मान, सत्य और कानून के शासन की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी यदि कोई उनकी छवि को निराधार आरोपों के माध्यम से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।




