महिला वकील सहित चार को दहेज प्रताड़ना मामले में दो-दो साल की सजा

गढ़वा (नगर उटारी) प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी ने दहेज प्रताड़ना के मामले में वकील सहित चार लोगों को दो-दो साल की सजा सुनायी है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का दंड लगाया है। दहेज प्रताड़ना के मामले में सजा पाने वालों में वकील चंदा

महिला वकील

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गढ़वा (नगर उटारी) प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी ने दहेज प्रताड़ना के मामले में वकील सहित चार लोगों को दो-दो साल की सजा सुनायी है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का दंड लगाया है। दहेज प्रताड़ना के मामले में सजा पाने वालों में वकील चंदा देवी, राम अग्नेश पासवान, सत्येंद्र कुमार और मालती कुंवर का नाम शामिल है।

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खुशबु कुमारी ने 2019 में अपने पति सत्येंद्र कुमार, सास मालती कुंवर, सत्येंद्र की बहन चंदा देवी, अग्नेश पासवान (चंदा का पति) और उसके बेटे प्रिंस पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें यह कहा गया था कि उसके पति सहित परिवार के अन्य सदस्य दहेज के रुप में पांच लाख रुपये और एक स्वीफ्ट डिजायर कार की मांग कर रहे हैं। नहीं देने पर उसे प्रताड़ित किया जाता है। प्राथमिकी में यह भी कहा गया था कि उसकी 2017 में सत्येंद्र के साथ हुई थी।  शादी के वक्त 10 लाख रुपये नकद एक मारुति 800 कार दी गयी थी।

पुलिस ने मामले की जांच के बाद सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।  प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी राजश्री अपर्णा कुजूर के न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद चार आरोपियों को दहेज प्रताड़ना के आरोप में दोषी करार दिया।  दो अभियुक्तों को बरी कर दिया।  न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद सत्येंद्र कुमार (खुशबु कुमारी का पति), चंदा देवी (सत्येंद्र की बहन) अग्नेश पासवान (चंदा देवी का पति) और मालती कुंवर (सास) को दो-दो साल के जेल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये का दंड लगाया।  दंड की रकम अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छह-छह महीने की सजा भुगतने का आदेश दिया।

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