रांची में डालसा का जागरूकता अभियान, बच्चों को मुफ्त कानूनी सहायता योजना की दी जानकारी

रांची : जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), रांची की ओर से सोमवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, मांडर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नालसा की ‘बच्चों के लिए बाल-अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना, 2024’ तथा प्रत्येक जिले में बच्चों के लिए

डालसा

रांची : जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), रांची की ओर से सोमवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, मांडर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नालसा की ‘बच्चों के लिए बाल-अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना, 2024’ तथा प्रत्येक जिले में बच्चों के लिए कानूनी सेवा इकाई (एलएसयूसी) के सुदृढ़ीकरण की जानकारी दी गई। साथ ही 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी छात्राओं को जागरूक किया गया।

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यह कार्यक्रम माननीय न्यायमूर्ति-सह-कार्यपालक अध्यक्ष झालसा सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश, सदस्य सचिव झालसा कुमारी रंजना अस्थाना एवं न्यायायुक्त रांची अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन में तथा डालसा सचिव (प्रभारी) की मौजूदगी में आयोजित किया गया।

बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा पर दिया गया जोर

डिप्टी एलएडीसी राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि नालसा की यह योजना बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें त्वरित एवं निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बच्चों के लिए न्याय प्रणाली को सरल, सुलभ और तनावमुक्त बनाना, अदालतों में संवेदनशील वातावरण उपलब्ध कराना, बाल अधिकारों से जुड़े प्रशिक्षित अधिवक्ताओं और स्वयंसेवकों की टीम तैयार करना तथा बच्चों और अभिभावकों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।

विभिन्न कानूनों और राष्ट्रीय लोक अदालत की दी जानकारी

कार्यक्रम के दौरान किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम-2015, शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 तथा पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों की भी जानकारी दी गई। लीगल लिटरेसी क्लास के माध्यम से बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों पर चर्चा करते हुए बच्चों का विवाह 18 वर्ष की आयु के बाद करने का संदेश दिया गया। डालसा के पीएलवी सुमन ठाकुर ने बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा और पॉक्सो अधिनियम पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत और नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में भी छात्राओं को अवगत कराया।

कार्यक्रम के अंत में छात्राओं के बीच विधिक सेवा से संबंधित लीफलेट, पंपलेट और पॉकेट कार्ड वितरित किए गए। इस अवसर पर डिप्टी एलएडीसी राजेश कुमार सिन्हा, पीएलवी सुमन ठाकुर, पम्मी देवी, विनिता कुमारी, कालेन्द्र गोप, सोनी कुमारी, सुमन देवी, दीपेन्द्र कुमार सहित विद्यालय की छात्राएं एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं।

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