गुमला : गुमला जिले के चैनपुर थाना में थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत रहने के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार को अदालत से एक बार फिर राहत नहीं मिली है। एसीबी की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।
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एसीबी ने 21 जनवरी को शैलेश कुमार को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने सबसे पहले रांची स्थित एसीबी की विशेष अदालत में जमानत के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की।
हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत
एसीबी कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद शैलेश कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया। हालांकि, अप्रैल महीने में हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही अदालत ने उन्हें आरोप गठन के बाद दोबारा जमानत याचिका दायर करने की छूट दी थी।
आरोपों की गंभीरता बनी आधार
हाईकोर्ट से मिली छूट के बाद शैलेश कुमार ने दोबारा एसीबी की विशेष अदालत में जमानत याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान अदालत ने उन पर लगे आरोपों की गंभीरता को आधार बनाते हुए इस बार भी जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उनकी जमानत याचिका तीसरी बार भी खारिज हो गई।
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