रांची। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में कमेटी विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान धुर्वा के जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन एवं प्रबंधन की स्कीम आज बुधवार को झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से कोर्ट में पेश की गई।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने सभी पक्षों को दो सप्ताह में इस स्कीम पर अपना सुझाव देने को कहा है। मामले में कोर्ट ने निर्देश दिया कि रांची डीसी जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति को फंड से प्रति माह 30 हजार रुपये मंदिर के संचालन के लिए देंगे। समिति हर सप्ताह खर्च का ब्यौरा डीसी को देगी।
झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने पक्ष रखा.। यहां बता दें कि पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन और प्रबंधन को लेकर एक स्कीम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि झारखंड हिंदू धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड एक्ट के सेक्शन 32 के तहत स्कीम प्रस्तुत किया जाए।



