रेरा का 23 को सेमिनार, रियल एस्टेट अधिनियम पर होगा संवाद

रांची। झारखंड रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (झारखंड रेरा) की ओर से रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के विभिन्न प्रावधानों व व्यवहारिक पहलुओं पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन होगा। 23 अगस्त को रांची के रेडिसन ब्लू होटल में सेमिनार होगा। जिसमें रियल एस्टेट

रेरा
रांची। झारखंड रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (झारखंड रेरा) की ओर से रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के विभिन्न प्रावधानों व व्यवहारिक पहलुओं पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन होगा।  23 अगस्त को रांची के रेडिसन ब्लू होटल में सेमिनार होगा। जिसमें रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारक कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और उससे जुड़े व्यवहारिक विषयों पर चर्चा होगी।
सेमिनार का आयोजन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रेरा अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ इसके प्रभावी क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करना है।
झारखंड रेरा के इस संवाद कार्यक्रम में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सुशासन को मजबूत करने से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी।  साथ ही रेरा कानून के प्रावधानों को व्यवहार में लागू करने के दौरान आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर भी विचार-विमर्श किए जाने की संभावना है।
कार्यक्रम के जरिए रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े पक्षों और नियामक संस्था के बीच संवाद को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कानून की जानकारी और उसके अनुपालन को लेकर स्पष्टता बढ़ाई जा सके।
होमबायर्स से लेकर डेवलपर तक होंगे सहभागी
सेमिनार में रियल एस्टेट क्षेत्र के विभिन्न वर्गों की भागीदारी प्रस्तावित है. इसमें बिल्डर, प्रमोटर, डेवलपर, भूमि स्वामी और आवंटी यानी होमबायर्स शामिल होंगे।  इनके अलावा बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।  इनमें आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, अधिवक्ता और विधि विशेषज्ञ प्रमुख रूप से शामिल हैं।
 
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