रांची : झारखंड हाईकोर्ट (HC) से रांची के ऐतिहासिक व्यावसायिक क्षेत्र अपर बाजार के दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने नगर निगम द्वारा छह दुकानदारों का ट्रेड लाइसेंस रद्द किए जाने और दुकानें खाली करने के संबंध में जारी नोटिस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब रांची नगर निगम अपर बाजार के इन दुकानदारों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकेगा।
जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई सुनवाई
मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ में हुई। दीपाली मार्केटिंग एवं अन्य छह दुकानदारों की ओर से दायर याचिका में रांची नगर निगम की इस कार्रवाई को गैर-कानूनी बताते हुए चुनौती दी गई थी। दुकानदारों का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता देवेश आजमानी ने अदालत को बताया कि नगर निगम द्वारा नियम विरुद्ध दुकान संचालन का हवाला देते हुए जारी किया गया नोटिस विधि सम्मत नहीं है।
नगर निगम को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय
अदालत ने दुकानदारों की दलीलों को सुनने के बाद नगर निगम की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को इस पूरे मामले पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में नगर निगम की इस सख्ती और नोटिस के कारण अपर बाजार के व्यापारियों में खासा रोष था और व्यापारी आंदोलन की राह पर थे। हाईकोर्ट के इस स्थगनादेश से व्यापारियों ने फिलहाल राहत की सांस ली है।



