रांची। राजधानी रांची के किशोरगंज चौक स्थित दुकान के स्ट्रक्चर पर रांची नगर निगम की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने मामले में रांची नगर निगम को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शादाब इकबाल और अधिवक्ता आयुष राज ने पक्ष कोर्ट में अपना पक्ष रखा।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी मेहुल मृगेंद्र की और से अधिवक्ता शादाब इकबाल ने कोर्ट को बताया कि 7 अगस्त को रांची नगर निगम ने उनके आवास के समक्ष स्थित दुकान को अवैध स्ट्रक्चर बताते हुए हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। जबकि पूरे परिसर का स्वीकृत मैप है. इसके बावजूद भी नगर निगम ने स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश की है, जो अनुचित है।




