नई दिल्ली : भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और यूनियन बैंक सहित देशभर के सरकारी और कुछ निजी बैंकों में आज शुक्रवार (11 सितंबर 2026) से कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 5-डे वर्किंग की मांग और नई पीएलआई गाइडलाइंस के विरोध में आज एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। शुक्रवार की हड़ताल के बाद 12 सितंबर को महीने का दूसरा शनिवार और 13 सितंबर को रविवार होने के कारण बैंक शाखाएं लगातार तीन दिनों तक बंद रहेंगी। यूनियनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और बैंक प्रबंधन ने उनकी मांगें नहीं मानीं, तो 26 अक्टूबर से देशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।
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डिजिटल सेवाएं रहेंगी चालू, शाखाओं का काम प्रभावित
बैंकों ने अपने ग्राहकों को पहले ही सूचित कर दिया है कि हड़ताल की वजह से शाखा स्तर की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि, ग्राहकों की सुविधा के लिए इस दौरान यूपीआई (UPI), मोबाइल बैंकिंग और एटीएम (ATM) जैसी डिजिटल सेवाएं सुचारू रूप से चालू रहेंगी।
5-डे बैंकिंग पर 2 साल से फंसी मंजूरी
UFBU का कहना है कि 8 मार्च 2024 को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के साथ 12वें द्विपक्षीय समझौते में 5-डे बैंकिंग लागू करने पर सहमति बनी थी। इस प्रस्ताव के तहत कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 मिनट अतिरिक्त काम करेंगे और हर शनिवार को अवकाश रहेगा। IBA द्वारा प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार के पास भेजे जाने के बावजूद बीते दो वर्षों से वित्त मंत्रालय से इसे अंतिम मंजूरी नहीं मिल सकी है।
नई PLI स्कीम पर भेदभाव का आरोप
बैंक यूनियनों ने वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी नई परफॉरमेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) गाइडलाइंस पर कड़ा विरोध जताया है। यूनियनों का आरोप है कि इस योजना में निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया है। नई गाइडलाइंस के तहत स्केल IV और उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर 365 दिनों तक के बेसिक पे के बराबर इंसेंटिव मिलेगा, जबकि वर्कमेन और स्केल I से III तक के कर्मचारियों को केवल अधिकतम 15 दिनों का बेसिक पे + डीए ही दिया जाएगा। यूनियनों की मांग है कि पीएलआई बैंक के समग्र प्रदर्शन पर आधारित होना चाहिए और सभी कर्मचारियों को समान इंसेंटिव मिलना चाहिए।
पुरानी पेंशन स्कीम और पेंशन अपडेशन की मांग
इस विवाद को लेकर मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष सुलह प्रक्रिया जारी है और मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई है। इसके अलावा बैंक यूनियनों ने सभी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन अपडेशन, सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक समान डीए फॉर्मूला और एनपीएस (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल होने का विकल्प देने की मांग दोहराई है।






