रांची: राजधानी के बड़गांई की 8.86 एकड़ की जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े में रैयत राजकुमार पाहन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। उन्होंने PMLA कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
मामले की सुनवाई के दौारान हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा।
दरअसल, बड़गांई जमीन मामले में PMLA की विशेष अदालत ने राजकुमार पाहन की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट में अब इस याचिका पर ED को अपना जवाब दाखिल करना है। इस मामले में ED की विशेष अदालत राजकुमार पाहन, अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत कुल 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन कर चुकी है।
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