रांची नगर निगम का अतिक्रमण मुक्त अभियान जारी: नदी किनारे अवैध निर्माण, मीट दुकानों एवं अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई

रांची। रांची नगर निगम द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में शिनवार को सहायक नगर आयुक्त के नेतृत्व में निगम की इंफोर्समेंट टीम द्वारा डीपीएस चौक से डिप्टी


रांची। रांची नगर निगम द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में शिनवार को सहायक नगर आयुक्त के नेतृत्व में निगम की इंफोर्समेंट टीम द्वारा डीपीएस चौक से डिप्टी पुल होते हुए अरगोड़ा तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सड़क, फुटपाथ, नदी किनारे, सार्वजनिक स्थलों एवं अवैध विज्ञापनों के विरुद्ध सघन कार्रवाई की गई।

नदी किनारे अवैध अतिक्रमण हटाए गए

रांची नगर निगम द्वारा शहर के जलाशयों के कैचमेंट एरिया को अतिक्रमण मुक्त रखने के उद्देश्य से निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अरगोड़ा नदी एवं डिप्टी पुल के समीप नदी किनारे किए गए बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान निगम की टीम ने लगभग 8 अवैध अस्थायी संरचनाओं को ध्वस्त किया। नगर निगम का यह अभियान शहर के नदी-नालों एवं जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने, जल निकासी व्यवस्था को सुचारु रखने तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार जारी है।

अवैध मीट दुकान हटाई गई, बर्ड हिट की संभावना को देखते हुए हुई कार्रवाई

• अभियान के दौरान अरगोड़ा नदी के निकट झारखंड फर्नीचर के समीप एक अवैध मीट दुकान संचालित पाई गई। निरीक्षण में यह पाया गया कि दुकान से निकलने वाले मीट के अवशेष नदी एवं उसके आसपास फेंके जा रहे थे, जिससे बड़ी संख्या में पक्षी वहां एकत्रित हो रहे थे। संबंधित क्षेत्र फ्लाइंग जोन में होने के कारण इससे बर्ड हिट की संभावना बनी रहती थी, जो विमान संचालन की दृष्टि से गंभीर विषय है। साथ ही, जलाशयों में अपशिष्ठ प्रवाहित करने से जल दूषित हो रहा था। इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए निगम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उक्त अवैध मीट दुकान को पूर्णतः हटाया गया। इसके अतिरिक्त आसपास स्थित अन्य बांस-बल्ली एवं शेडयुक्त अवैध दुकानों को भी हटाया गया।

अवैध होर्डिंग हुए जब्त

अभियान के दौरान कियांस मोटर द्वारा सड़क पर अवैध रूप से स्थापित विज्ञापन होर्डिंग को हटाया गया। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन का प्रदर्शन नियमों का उल्लंघन है तथा ऐसे मामलों में आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। बिना अनुमति एवं अवैध रूप से विज्ञापन प्रकाशित करने पर निगम द्वारा संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।

मुख्य मार्ग से जुड़े गलियों के टर्निंग पॉइंट कराए गए अतिक्रमण मुक्त

• अभियान के दौरान बायपास मार्ग से जुड़ी विभिन्न गलियों के टर्निंग पॉइंट पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाया गया। अलकापुरी मार्ग स्थित पार्किंग स्थल पर अवैध रूप से निर्मित अस्थायी शेड को भी हटाया गया, जिससे यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में सहायता मिलेगी।

बिना ट्रेड लाइसेंस संचालित दुकानों को नोटिस

निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे लगभग 15 दुकानें बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित पाई गईं। सहायक नगर आयुक्त ने संबंधित दुकानदारों को तीन दिनों के भीतर ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया। निर्धारित अवधि में लाइसेंस नहीं लेने की स्थिति में संबंधित दुकानों को नियमानुसार सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

गुमटी एवं ठेले जब्त

अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से संचालित लगभग 5 गुमटी एवं ठेलों को जब्त किया गया एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी दी गई।

फुटपाथ एवं रोड फ्लैंक कराया गया खाली

अभियान के दौरान फुटपाथ एवं रोड फ्लैंक पर किए गए अवैध कब्जों और अस्थायी संरचनाओं को हटाया गया, जिससे आम नागरिकों के आवागमन में हो रही बाधा दूर हुई। साथ ही निर्धारित पार्किंग स्थलों का अन्य गतिविधियों के लिए किए जा रहे अवैध उपयोग को भी हटाते हुए संबंधित स्थानों को खाली कराया गया।

रांची नगर निगम की अपील

रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में अतिक्रमण, अवैध निर्माण, नदी-नालों पर कब्जा तथा बिना अनुमति सार्वजनिक स्थलों के उपयोग व विज्ञापन प्रदर्शन के विरुद्ध यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। निगम ने सभी नागरिकों एवं व्यवसायियों से अपील की है कि वे सड़क, फुटपाथ, नदी-नालों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें तथा शहर को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने में नगर निगम का सहयोग करें।

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