रांची : विद्यार्थियों की सुरक्षा और भवन नियमों के अनुपालन को लेकर रांची नगर निगम ने कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के खिलाफ जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम की नगर निवेश शाखा ने मंगलवार को कुल 20 संस्थानों को नोटिस जारी किया। यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के Civil Appeal No. 14604 of 2024 और 14605 of 2024 में दिए गए दिशा-निर्देशों के आलोक में की जा रही है। निगम भवन की वैधता, स्वीकृत नक्शे, भवन के उपयोग, ट्रेड लाइसेंस और अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच करेगा।
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भवन के नक्शे और उपयोग की होगी जांच
नगर निगम के अनुसार स्वीकृत भवन मानचित्र के विपरीत या आवश्यक अनुमति के बिना किया गया निर्माण अनधिकृत निर्माण की श्रेणी में आता है। केवल समय बीत जाने से किसी अवैध निर्माण को वैध नहीं माना जा सकता। निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत नक्शे वाले भवन या बिना वैध ट्रेड लाइसेंस और आवश्यक अनुमति के संचालित कोचिंग संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग किए जाने की स्थिति में भी स्वीकृत उपयोग और लागू नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
अग्नि सुरक्षा मानकों की भी होगी जांच
विद्यार्थियों की बड़ी संख्या वाले कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी में आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, फायर एग्जिट और वैध फायर NOC होना जरूरी है। जांच के दौरान यदि निर्धारित सुरक्षा प्रावधानों की कमी पाई जाती है तो संबंधित संस्था और भवन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम ने विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं करने की बात कही है।
इन 20 संस्थानों को मिला नोटिस
मंगलवार को जारी नोटिस में लालपुर स्थित हरिओम टावर के न्यूटन ट्यूटोरियल, समर्थ एकेडमी और फीटजी को शामिल किया गया है। इसके अलावा ली डिजायर कॉम्प्लेक्स में विजन आईएएस, इटरनल करियर क्लासेस, कैड डिजाइन स्कूल, स्काई टेक एविएशन, मेंटर्स एडुसर्व, केडी लाइब्रेरी और भंवर राठौड़ डिजाइन स्टूडियो को नोटिस दिया गया है। ईस्ट जेल रोड स्थित वीएमएस लाइब्रेरी, प्रेरणा इंस्टीट्यूट, इनसाइट लाइब्रेरी, प्रसाद एंड विनायका लाइब्रेरी, मेटा विजन एकेडमी, परफेक्ट ट्यूटोरियल, एक्सल एनसी आईएएस, किरण एकेडमी और एग्जाम फाइटर को भी नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा थड़पखना और सर्कुलर रोड स्थित भविष्य भारती को भी कार्रवाई के दायरे में लिया गया है।
दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई
नोटिस के बाद संबंधित संस्थानों से भवन और संस्थान से जुड़े आवश्यक अभिलेख लिए जाएंगे। इनमें स्वीकृत भवन मानचित्र, भवन का स्वीकृत उपयोग, ट्रेड लाइसेंस, आवश्यक अनुमतियां, फायर NOC और अन्य निर्धारित सुरक्षा मानक शामिल हैं। नगर निगम ने कहा है कि जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने और वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कमी दूर नहीं किए जाने पर सीलिंग और आवश्यकतानुसार अन्य कार्रवाई की जाएगी।
निगम ने संस्थानों से की अपील
रांची नगर निगम ने सभी कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी संचालकों और भवन मालिकों से अपने दस्तावेज और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त एवं अद्यतन रखने की अपील की है। निगम के मुताबिक विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। भवन की वैधता, स्वीकृत नक्शे, अनुमोदित उपयोग, ट्रेड लाइसेंस और अग्नि सुरक्षा मानकों के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।




