रांची : झारखंड के चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने देश से बाहर जाने के लिए रांची स्थित सिविल कोर्ट की विशेष PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने व्यापार के सिलसिले में दुबई जाने की अनुमति मांगी है। विदेश यात्रा की अनुमति के लिए दायर इस याचिका पर PMLA कोर्ट में बहस और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 20 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
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हाईकोर्ट की सशर्त जमानत के कारण मांगी अनुमति
मालूम हो कि कारोबारी विष्णु अग्रवाल सेना की भूमि और अन्य कीमती जमीनों की फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीद-बिक्री कर मनी लॉन्ड्रिंग करने के गंभीर आरोपी हैं। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें वर्ष 2023 में गिरफ्तार किया था। बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की थी। जमानत की प्रमुख शर्तों के अनुसार, देश से बाहर किसी भी यात्रा पर जाने से पहले उन्हें संबंधित ट्रायल कोर्ट यानी PMLA कोर्ट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।
चेशायर होम रोड के 1 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़ा है मामला
विष्णु अग्रवाल जिस भूमि के अवैध हस्तांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य आरोपी हैं, वह रांची के बड़गाईं अंचल अंतर्गत चेशायर होम रोड में स्थित है। खाता संख्या 37 के तहत आने वाली यह लगभग एक एकड़ की जमीन बेहद कीमती है। आरोप है कि फर्जी कागजात तैयार कराकर इस जमीन का अवैध सौदा किया गया, जिसमें ईडी की जांच लगातार जारी है।








