रांची: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बोकारो उपायुक्त के आवासीय परिसर में मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर का ढांचा तैयार हो चुका है. हालांकि अपरिहार्य कारणों से फिलहाल निर्माण कार्य बंद है।
सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों और सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थलों के निर्माण पर पाबंदी लगा रखी है। इसके तहत सार्वजनिक स्थल या सरकारी जमीन पर मंदिर, मस्जिद, चर्च सहित अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण नहीं किया जाना है। केंद्र बनाम गुजरात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर पहले से निर्मित धार्मिक स्थलों की जानकारी मांगी थी।
इस नोटिस के आलोक में झारखंड सरकार ने भी वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया था। इसमें सरकार ने सार्वजनिक स्थलों और सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थलों का निर्माण नहीं किये जाने की बात कही थी। इसके बाद से राज्य में सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थलों का निर्माण पर प्रतिबंध है।
लेकिन बोकारो के उपायुक्त ने आवासीय परिसर में मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर का बाहरी ढांचा पूरी तरह तैयार किया जा चुका है। ढांचा तैयार होने के बाद अपरिहार्य कारणों से मंदिर निर्माण का काम बंद हो गया है।
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