सौरभ अपहरण केस : चतरा विधायक के बेटे से मारपीट में FIR दर्ज

रांची : चतरा से लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के विधायक जनार्दन पासवान के बेटे सौरभ कुमार के साथ रांची में मारपीट और कथित अपहरण के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। घटना 7 सितंबर 2026 की शाम नयासराय स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी के

चतरा
विधायक जनार्दन पासवान (फाइल फोटो)

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रांची : चतरा से लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के विधायक जनार्दन पासवान के बेटे सौरभ कुमार के साथ रांची में मारपीट और कथित अपहरण के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। घटना 7 सितंबर 2026 की शाम नयासराय स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी के पास घटी थी। घटना के बाद हरकत में आई रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सौरभ को कुछ ही घंटों में सकुशल बरामद कर लिया था।

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क्लास के बाद गेट पर हुई कहासुनी, फोन कर बुलाए युवक

सौरभ कुमार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, वह रांची स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी में एलएलबी (लॉ) का छात्र है। 7 सितंबर को वह रोज की तरह यूनिवर्सिटी में क्लास करने गया था। शाम करीब 4:15 बजे क्लास खत्म होने के बाद वह अपने सहपाठियों अमरदीप और अनमोल रविशंकर के साथ कॉलेज गेट के पास खड़ा था। इसी दौरान एक लड़की ने उसके दोस्त अमरदीप से बातचीत की और फिर अपने परिचित लड़कों को फोन कर मौके पर बुला लिया। इसके तुरंत बाद दो काले रंग की गाड़ियों से कई युवक वहां पहुंचे और सौरभ तथा उसके दोस्तों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

मोबाइल और 20 ग्राम सोने की चेन छीनी, गला दबाने का आरोप

पीड़ित सौरभ का आरोप है कि हमलावरों ने विरोध करने पर उसके दोस्त अनमोल को थप्पड़ मारा और सौरभ को जबरन गाड़ी में बैठाकर ले गए। आरोपियों ने रास्ते में उनका मोबाइल फोन और लगभग 20 ग्राम वजन की सोने की चेन भी छीन ली। गाड़ी में सौरभ का गला भी दबाया गया, जिससे उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हुई। घटना की सूचना सौरभ के दोस्तों ने उसके भाई और पुलिस प्रशासन को दी। पुलिस के सक्रिय होने और पहुंचने की भनक लगते ही आरोपी सौरभ को विधानसभा थाना क्षेत्र में छोड़कर मौके से फरार हो गए।

लक्की राज और तोता समेत 8 नामजद व अन्य पर एफआईआर

विधानसभा थाना में दर्ज एफआईआर संख्या 69/2026 में लक्की राज, आयुष मिश्रा, प्रकाश कुमार, रौनक सिंह, प्रीतम सिंह, राहुल बनिया, बाबू साहेब आयुष, शौर्य राज तथा अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि रोहित सिंह उर्फ तोता अपनी कार लेकर आया था और उसने भी मारपीट की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 140(3), 127(2), 115(2), 351(2), 352 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। मामले की आधिकारिक जांच एसआई दिनेश ठाकुर को सौंपी गई है।

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