रांची। पाकिस्तान में छिपकर गैंग ऑपरेट कर रहे प्रिंस खान के सहयोगी कुख्यात बबलू खान को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। बबलू खान को कोर्ट ने जिस केस में बेल दी है वह सदर थाना में दर्ज कांड 512/ 2025 से जुड़ा केस है। इस केस में बबलू खान के ऊपर व्यापारियों से रंगदारी के लिए धमकी देने और आर्म्स एक्ट समेत अन्य गंभीर आरोप लगे हैं।
बबलू खान को रांची पुलिस ने पिछले वर्ष 22 अक्टूबर को रिंग रोड में हथियार के साथ गिरफ्तार किया था जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। बबलू की जमानत याचिका ओर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 20-20 हजार के दो निजी मुचलकों पर जमानत की सुविधा प्रदान की है। बबलू खान की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की।



