नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक आनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने इस मामले के प्रतिवादियों को उनके सोशल मीडिया हैंडल के जरिये नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने साफ किया कि वो सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स से ये उम्मीद नहीं कर सकती कि वो अपने आप आपत्तिजनक कंटेंट को हटाएं। इस मसले पर कोर्ट ही पड़ताल कर आदेश दे सकती है। सुनवाई के दौरान युवराज सिंह की ओर से पेश वकील ने कहा कि युवराज सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट के दो लिंक हटा दिए गए हैं। बाकी लिंक के जरिये बिना युवराज सिंह की अनुमति के अनाधिकृत रुप से उनके नाम का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है।
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