रांची : रांची नगर निगम ने शहर के 54 पार्किंग स्थलों की व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। पार्किंग शुल्क में अनियमितता और बंदोबस्ती की बकाया राशि को लेकर आज यानी मंगलवार को अपर नगर आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें संबंधित संवेदकों को 10 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया गया। तय समय में भुगतान नहीं करने पर बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
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बैठक में बाजार शाखा के पदाधिकारी और विभिन्न पार्किंग स्थलों के संवेदक शामिल हुए। इस दौरान कांके रोड पर एजॉर्ट और पैंटालूंस के सामने, जयपाल सिंह स्टेडियम के पास, विशाल मेगा मार्ट के पास, रोशपा टावर, मधुकम और गैलेक्सियां मॉल स्थित पार्किंग स्थलों के संवेदकों की ओर से बकाया राशि जमा नहीं करने का मामला सामने आया। नगर निगम का उद्देश्य आम नागरिकों को सुगम, सुरक्षित और पारदर्शी पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराना है। इसी के तहत पार्किंग शुल्क की वसूली और निर्धारित नियमों के पालन पर निगरानी बढ़ाई जा रही है।
पार्किंग स्थलों का औचक निरीक्षण
बैठक के बाद अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने मेन रोड स्थित डेली मार्केट टैक्सी स्टैंड, चर्च कॉम्प्लेक्स, रोशपा टावर और जयपाल सिंह स्टेडियम के बाहर संचालित पार्किंग स्थलों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पार्किंग व्यवस्था, निर्धारित शुल्क की वसूली, टिकट और पर्ची जारी करने की प्रक्रिया तथा संवेदकों द्वारा नियमों के पालन की जांच की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि पार्किंग स्थलों पर नागरिकों के साथ सम्मानजनक और शालीन व्यवहार किया जाए। साथ ही, प्रत्येक पार्किंग स्थल पर स्पष्ट और पढ़ने योग्य सूचना बोर्ड लगाने को कहा। बोर्ड पर निर्धारित शुल्क, संवेदक का नाम और संपर्क विवरण सहित जरूरी जानकारी दर्ज होनी चाहिए, ताकि लोगों को शुल्क की सही जानकारी मिल सके।
दोपहिया के लिए ₹10 और चारपहिया के लिए ₹30 शुल्क
नगर निगम ने पार्किंग के लिए निर्धारित दरों की जानकारी भी स्पष्ट की है। तय दरों के अनुसार शुल्क इस प्रकार है :
- दोपहिया वाहन : ₹10 प्रति 3 घंटे
- चारपहिया वाहन : ₹30 प्रति 3 घंटे
- 10 मिनट तक पार्किंग : कोई शुल्क नहीं
- शनिवार, रविवार और राष्ट्रीय अवकाश : निर्धारित पार्किंग दरों पर 50 प्रतिशत की छूट
नगर निगम ने निर्देश दिया है कि इन दरों के अनुसार ही पार्किंग शुल्क वसूला जाए। नागरिकों से निर्धारित दर से अधिक राशि लेने या गलत पर्ची जारी करने पर संबंधित संवेदकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अवैध वसूली और नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
अपर नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूलना, गलत पर्ची जारी करना, अवैध वसूली करना या पार्किंग स्थल पर नियमों के विरुद्ध गतिविधियां चलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्किंग स्थलों पर अनधिकृत वेंडिंग या अन्य अनियमितताएं मिलने पर भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को सभी पार्किंग स्थलों के नियमित निरीक्षण के लिए रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही, शुल्क वसूली और बंदोबस्ती की शर्तों के पालन की लगातार निगरानी करने को कहा।
अपर नगर आयुक्त ने कहा कि पार्किंग व्यवस्था में पारदर्शिता, नागरिकों की सुविधा और निगम के राजस्व की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संवेदकों को निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान नगर प्रबंधक और बाजार शाखा के संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे।




