रांची। जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में आरोपित जेपीएससी की पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता की जमानत याचिका पर अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा। उनकी ओर से बताया गया कि टीडीपीएल के चयन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जहां तक व्हाट्सएप पर आंसर की भेजने का मामला है तो वह वेबसाइट पर प्रकाशित होने के बाद भेजा गया है।





