राँची: राज्य सजा पुनरीक्षण समिति की बैठक में देर पर हाईकोर्ट गंभीर है. स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हए राज्य सरकार से यह पूछा है कि सजा पुनरीक्षण समिति की बैठक क्यों नहीं की गई. सोमवार को हाईकोर्ट ने इस बिंदु
राँची: राज्य सजा पुनरीक्षण समिति की बैठक में देर पर हाईकोर्ट गंभीर है. स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हए राज्य सरकार से यह पूछा है कि सजा पुनरीक्षण समिति की बैठक क्यों नहीं की गई. सोमवार को हाईकोर्ट ने इस बिंदु पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की समय पूर्व रिहाई के मामले को जनहित याचिका के रूप में सुनवाई कर रहा है. इस मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हो रही है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि तीन महीने पहले बैठक हुई थी. जिस पर अदालत ने यह जानना चाहा कि तीन महीने बीत जाने के बाद भी बैठक क्यों नहीं हुई.