खान सर की जमानत पर फैसला सुरक्षित, गिरफ्तारी पर रोक जारी

पटना सिविल कोर्ट ने शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
खान सर

पटना : पटना सिविल कोर्ट ने शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा है। अब इस मामले में अंतिम फैसला 10 जुलाई को सुनाया जाएगा।

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यह मामला पटना के चर्चित कोचिंग विवाद के दौरान हुई गोलीबारी की घटना से जुड़ा है। बुधवार को जिला जज की अदालत में खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हुईं, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया।

दोनों पक्षों की दलीलें हुईं पूरी

इससे पहले मंगलवार को अदालत में करीब 40 मिनट तक सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान जिला जज ने रौशन आनंद की शिकायत के आधार पर खान सर के कथित पुराने आपराधिक रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। अदालत ने निर्देश दिया था कि संबंधित रिकॉर्ड बुधवार को हर हाल में पेश किया जाए।

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वकील ने कोर्ट में रखा पक्ष

खान सर के वकील मुरारी तिवारी ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड्स एजेंसी की ओर से उपलब्ध कराए गए थे और उनका काम केवल सुरक्षा देना था। इस मामले से खान सर का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। वकील ने यह भी कहा कि खान सर ने जांच एजेंसी के साथ हर स्तर पर सहयोग किया है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है और पहले दर्ज मामलों में भी उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। इन सभी तथ्यों से अदालत को अवगत करा दिया गया है।

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