पटना कोर्ट से खान सर को राहत, 30 जून तक गिरफ्तारी पर रोक, केस डायरी पर होगी सुनवाई

पटना: खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने मामले की अपडेटेड केस डायरी अदालत में पेश की। अदालत ने केस डायरी का

पटना: खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने मामले की अपडेटेड केस डायरी अदालत में पेश की। अदालत ने केस डायरी का अध्ययन करने के लिए तीन दिनों का समय देते हुए अगली सुनवाई 30 जून तय की है। तब तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।

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केस डायरी पर मांगा गया समय

सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से अदालत से आग्रह किया गया कि मामले में लगातार समय बढ़ाया जा रहा है, इसलिए उसी दिन बहस पूरी कर फैसला सुनाया जाए। हालांकि, लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा दाखिल नई केस डायरी और दस्तावेजों के अध्ययन के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नई केस डायरी की समीक्षा के लिए समय दिया और अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित कर दी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि तब तक फैजल खान उर्फ खान सर को मिली अंतरिम राहत जारी रहेगी।

दोनों सुरक्षा गार्ड पहले से जेल में

इस मामले में खान सर के दोनों निजी सुरक्षा गार्ड पहले से न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी 30 जून को ही सुनवाई होगी। अदालत ने संबंधित सभी मामलों को एक साथ टैग कर दिया है, ताकि एक ही दिन सभी बिंदुओं पर सुनवाई की जा सके।

नई केस डायरी में पुलिस का दावा

पिछली सुनवाई में अदालत ने पुलिस की ओर से दाखिल केस डायरी को अधूरा माना था और अद्यतन केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया था। इसी के बाद पुलिस ने नई केस डायरी दाखिल की है।

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नई केस डायरी में पुलिस ने दावा किया है कि घटना के दौरान की गई फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं थी। जांच एजेंसी के अनुसार, खान सर के कहने पर उनके दोनों सुरक्षा गार्डों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोली चलाई थी। यह दावा मामले की आगामी सुनवाई में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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