खान सर को गिरफ्तारी से राहत: कोर्ट में केस डायरी हुई जमा; अब 25 जून को होगी अगली सुनवाई

पटना: मशहूर ऑनलाइन शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से पूरा देश जानता है, को पटना की अदालत से एक बार फिर महत्वपूर्ण राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अग्रिम जमानत याचिका की अगली सुनवाई तक के लिए

पटना:

मशहूर ऑनलाइन शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से पूरा देश जानता है, को पटना की अदालत से एक बार फिर महत्वपूर्ण राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अग्रिम जमानत याचिका की अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पटना के जिला एवं सत्र न्यायालय में शनिवार को पटना पुलिस ने इस मामले से जुड़ी अपनी केस डायरी पेश की। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 जून को तय की है, तब तक खान सर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। यह फैसला उनके समर्थकों और छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है, जो पिछले कुछ समय से उनकी कानूनी स्थिति को लेकर चिंतित थे।

यह पूरा मामला बीते 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग की घटना से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, रौशन आनंद की खान बिंदु एकेडमी से जुड़े विवाद के दौरान खान सर पर आरोप है कि उनके दो निजी गार्डों, प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह, ने हवा में फायरिंग की थी। इस घटना के बाद, कदमकुआं थाने में फैजल खान को आरोपी बनाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद से उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। इस मामले में दोनों गार्ड फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस जांच जारी है।

गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर ने तत्काल अदालत का रुख किया और अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई में, अदालत ने पुलिस को विस्तृत केस डायरी के साथ-साथ फैजल खान के आपराधिक इतिहास की जानकारी प्रस्तुत करने का सख्त निर्देश दिया था। उस समय भी अदालत ने 20 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए राहत मिली थी। पुलिस ने अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए शनिवार को अपनी अपडेटेड केस डायरी को अदालत में जमा कर दिया, जिसमें घटनाक्रम का विस्तृत विवरण दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस द्वारा जमा की गई केस डायरी में कुछ महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि 2 जून की रात को मारपीट और तोड़फोड़ की घटना लगभग 10 बजकर 10 मिनट पर हुई थी, जबकि खान सर के गार्डों द्वारा फायरिंग का वाकया करीब 10 बजकर 30 मिनट पर दर्ज किया गया है। इस समय अंतराल के आधार पर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को विशेष रूप से अंकित किया है कि गार्डों ने कथित तौर पर आत्मरक्षा के बजाय दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग की थी। इस पुलिस रिपोर्ट के विस्तृत विश्लेषण के बाद 25 जून को अदालत में अगली सुनवाई होगी, जहां यह तय होगा कि खान सर को स्थायी राहत मिलती है या उन्हें कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अदालत का अगला फैसला इस हाई-प्रोफाइल मामले की दिशा तय करेगा।

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