रांची : जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), रांची की ओर से 90 दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को राहे प्रखंड स्थित कस्तुरबा बालिका आवासीय विद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मानव तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा और विभिन्न कानूनी अधिकारों को लेकर छात्राओं एवं उपस्थित लोगों को जागरूक किया गया।
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यह कार्यक्रम माननीय न्यायमूर्ति-सह-कार्यपालक अध्यक्ष झालसा सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश, सदस्य सचिव झालसा कुमारी रंजना अस्थाना, न्यायायुक्त रांची अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन तथा डालसा सचिव राकेश रौशन की मौजूदगी में आयोजित किया गया।
मानव तस्करी और कानूनी अधिकारों पर दी गई जानकारी
कार्यक्रम में एलएडीसी सहायक पंकज कुमार शर्मा ने कहा कि मानव तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण आधुनिक समाज के लिए गंभीर अभिशाप हैं। यह केवल कानूनी अपराध ही नहीं, बल्कि मानव अधिकारों और गरिमा का भी गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने और उन्हें कानूनी, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने वर्ष 2015 में विशेष योजना शुरू की थी। इस अवसर पर एलएडीसी सहायक, पंकज कुमार शर्मा, मानव कुमार सिंह, भूप्रताप महतो, पुष्पा कुमारी, दिलखुश महतो, जगदीश महतो, सुभाष चंद्र महतो, संजय भोगता, विद्यालय की प्राचार्या विमला कुमारी, फुलमनी बाड़ा, शिक्षक एवं विद्यालय के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
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लोक अदालत और टोल फ्री नंबर की दी जानकारी
डालसा टीम के सदस्यों ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित समाधान समारोह विशेष लोक अदालत की जानकारी देते हुए बताया कि 21, 22 और 23 अगस्त को व्यवहार न्यायालय, रांची में लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराया जा सकेगा। इसके अलावा 18 सितम्बर को आयोजित होने वाली चेक अनादरण से संबंधित विशेष लोक अदालत तथा 12 सितम्बर को व्यवहार न्यायालय, रांची में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की भी जानकारी दी गई। पीएलवी दिलखुश महतो ने राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभों पर प्रकाश डाला, जबकि भूप्रताप महतो ने नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी और पंपलेट व लीफलेट का वितरण किया। वहीं मानव कुमार सिंह ने बाल विवाह, बाल श्रम, डायन बिसाही और दहेज प्रथा जैसे सामाजिक मुद्दों पर जागरूक किया।
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