नामकुम जमीन घोटाले पर हाईकोर्ट सख्त, ACB जांच अनुमति पर सरकार से एक सप्ताह में मांगा फैसला

रांची के नामकुम अंचल में जमीन की खरीद-बिक्री, दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) में कथित अनियमितताओं और राजस्व अभिलेखों के गायब होने के मामले में प्रारंभिक जांच (पीई) की अनुमति लंबित रहने पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कड़ा रुख अपनाया।
हाईकोर्ट

रांची : रांची के नामकुम अंचल में जमीन की खरीद-बिक्री, दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) में कथित अनियमितताओं और राजस्व अभिलेखों के गायब होने के मामले में प्रारंभिक जांच (पीई) की अनुमति लंबित रहने पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कड़ा रुख अपनाया।

Read More : झारखंड में कृषि निर्यात को मिलेगी नई रफ्तार, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिए अहम निर्देश

न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने कैबिनेट सचिव को निर्देश दिया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को प्रारंभिक जांच की अनुमति देने के संबंध में एक सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा में निर्णय नहीं होने पर मामले को गंभीरता से लिया जाएगा।

शपथ-पत्र दाखिल करने का भी निर्देश

सुनवाई के दौरान अदालत ने कैबिनेट सचिव को इस मामले में शपथ-पत्र दाखिल करने का निर्देश भी दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया और याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जे.जे. सांगा ने अदालत में अपना पक्ष रखा।

Read More : जगन्नाथपुर रथ यात्रा के लिए नगर निगम अलर्ट, रूट और मेला क्षेत्र का निरीक्षण

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Facebook
X
Threads
WhatsApp
Telegram
संबंधित खबरें.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अभी-अभी.