रांची : झारखंड पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संचालन के लिए रांची जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से 29 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निषेधाज्ञा 1 नवंबर 2026 को सुबह 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक प्रभावी रहेगी। यह आदेश झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची की ओर से आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
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परीक्षा केंद्रों के पास इन गतिविधियों पर रोक
जिला प्रशासन के अनुसार, परीक्षा केंद्रों पर असामाजिक तत्वों की ओर से भीड़ जुटाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की आशंका है। इसके मद्देनजर पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के साथ निषेधाज्ञा लागू की गई है। आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी :
- पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रमों तथा शवयात्रा को इससे छूट दी गई है।
- किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल।
- बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम और बारूद जैसे अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छूट रहेगी।
- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा और भाला जैसे हरवे-हथियार लेकर चलना। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छूट रहेगी।
- किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन।
रांची में 101 परीक्षा केंद्रों के लिए आदेश
प्रशासन की ओर से जारी सूची में रांची के 101 क्रमांक वाले परीक्षा केंद्रों का उल्लेख है। इनमें विवेकानंद विद्या मंदिर, धुर्वा; छोटानागपुर पब्लिक स्कूल, बूटी रोड; सेवन स्टार्स एकेडमी, हेहल; श्रद्धानंद बाल मंदिर, रातू रोड; इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, कांके रोड; नर्मिला कॉलेज, डोरंडा; गोस्सनर कॉलेज और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, मोरहाबादी सहित अन्य संस्थान शामिल हैं। सूची में धुर्वा, कांके, रातू, ओरमांझी, डोरंडा, नामकुम, लालपुर, बूटी, मेसरा, मांडर और अन्य क्षेत्रों के विद्यालयों व कॉलेजों के नाम भी शामिल हैं। कुछ संस्थानों के लिए अलग-अलग सब-सेंटर भी सूचीबद्ध हैं।
1 नवंबर को समय का रखें ध्यान
निषेधाज्ञा 1 नवंबर 2026 को सुबह 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक लागू रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास रहने वाले लोगों और परीक्षा से जुड़े व्यक्तियों को इस अवधि में जारी प्रतिबंधों का पालन करना होगा। रांची जिला प्रशासन ने जन शिकायतों के लिए आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9430328080 भी जारी किया है। इसका नाम अबुआ साथी है।



