जेएसएससी -सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

रांची: जेएसएससी -सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले के दो आरोपी एजेंट दिलीप कुमार पासवान और राजन कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने दिलीप कुमार पासवान और राजन कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। also read : बीसीआइ

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रांची: जेएसएससी -सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले के दो आरोपी एजेंट दिलीप कुमार पासवान और राजन कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने दिलीप कुमार पासवान और राजन कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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मालूम कि दिलीप ने 18 सितंबर को और  राजन कुमार ने 23 सितंबर को जमानत याचिका दाखिल की थी।  दिलीप कुमार पासवान मूल रूप से बिहार के जमुई के खैरा का रहने वाला है जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नवकाडिया थाना क्षेत्र के केंदा स्थित ईस्ट केंदा कॉलोनी में रहता था।  जिसको सीआईडी ने 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था।

सीआईडी ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की है. सीआईडी ने छानबीन में पाया है कि दिलीप कुमार पासवान ने चार-पांच छात्रों को बंगाल के आसनसोल के एक होटल में प्रश्न और उत्तर रटवाया था।  वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में सफल भी हुए थे।  प्रश्न और उत्तर रटवाने के एवज में दिलीप ने अभ्यर्थियों से मोटी रकम की वसूली की थी।

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