राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्य सहित अन्य रिक्त पदों को तीन माह में भरने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

रांची: हाइकोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सहित अन्य रिक्त पदों को को तीन माह के भीतर भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं मेंबर सहित अन्य रिक्त पदों को लंबे समय तक

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रांची: हाइकोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सहित अन्य रिक्त पदों को को तीन माह के भीतर भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं मेंबर सहित अन्य रिक्त पदों को लंबे समय तक रिक्त नहीं रखा जा सकता है।

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प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार एवं अधिवक्ता शशांक शेखर ने पक्ष रखा।पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि सरकार के आला अधिकारियों के पास यह मामला लंबित है।

प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि झारखंड में वर्ष 2018 से राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है। झारखंड में मानवाधिकार के कई मामले लंबित हैं। अध्यक्ष और सदस्य के नहीं रहने के कारण मानव अधिकार से संबंधित मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है। इससे पहले जस्टिस आरआर प्रसाद मानवाधिकार के अध्यक्ष थे लेकिन उनके बाद से यह पद रिक्त है।

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