TMC विवाद में EC का अंतरिम आदेश, दोनों गुटों को मिलेंगे नए नाम-सिंबल

कोलकता : पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) के अंदर चल रहे विवाद पर चुनाव आयोग ने अंतरिम आदेश जारी किया है। आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले दोनों गुटों को पार्टी के आधिकारिक नाम ‘ऑल इंडिया

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ममता बनर्जी (फाइल फोटो)

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कोलकता : पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) के अंदर चल रहे विवाद पर चुनाव आयोग ने अंतरिम आदेश जारी किया है। आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले दोनों गुटों को पार्टी के आधिकारिक नाम ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ और आरक्षित ‘फूल-घास’ चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।

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दोनों गुटों को देने होंगे नाम और सिंबल के विकल्प

चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से तीन-तीन पसंदीदा नाम और चुनाव चिह्न के विकल्प मांगे हैं। गुटों को चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचित फ्री सिंबल की सूची में से अपने पसंदीदा चिह्न चुनने होंगे। आयोग दोनों पक्षों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न आवंटित करेगा।

6 अक्टूबर को होना है उपचुनाव

यह आदेश पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजिनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले आया है। इन दोनों सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों के प्रतिनिधियों की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम फैसला लिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक TMC के नाम और चुनाव चिह्न पर विवाद का अंतिम फैसला अभी बाकी है। आयोग ने कहा है कि इस मामले में चुनाव चिह्न आदेश, 1968 के तहत आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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