रांची: JSSC-CGL भर्ती फर्जीवाड़ा मामले के आरोपी अभय तिवारी की पत्नी और भाई की जमानत याचिका पर अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सुषमा कुमारी और अक्षय तिवारी दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
पूर्व की सुनवाई में अदालत ने दोनों पक्षों की दलील पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमितेश कुमार और अधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा था।
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