भ्रूण लिंग जांच पर सख्ती, सूचना देने पर मिलेगा 1 लाख रुपये का इनाम

रांची: झारखंड में कन्या भ्रूण हत्या और अवैध लिंग जांच पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज करने की तैयारी की है। गुरुवार को नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान में पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेकर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें

अजय कुमार सिंह

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रांची: झारखंड में कन्या भ्रूण हत्या और अवैध लिंग जांच पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज करने की तैयारी की है।  गुरुवार को नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान में पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेकर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।  इसमें जिलों के अधिकारी, सिविल सर्जन, महिला पुलिस अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए।
अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए अल्ट्रासाउंड सेंटरों की नियमित जांच और पीसीपीएनडीटी एक्ट का सख्ती से पालन जरूरी है। उन्होंने कहा कि भ्रूण का लिंग बताना गंभीर अपराध है. अवैध लिंग जांच करने वाले डॉक्टर, क्लीनिक या संस्थान पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने रांची, धनबाद और जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों में अल्ट्रासाउंड सेंटरों की विशेष निगरानी का निर्देश दिया।  फर्जी डॉक्टरों और बिना लाइसेंस चल रहे क्लीनिकों की भी जांच होगी।
अवैध लिंग जांच की सूचना देने वालों के लिए मुखबिर और डिकॉय योजना शुरू की गई
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि अवैध लिंग जांच की सूचना देने वालों के लिए मुखबिर और डिकॉय योजना शुरू की गई है। सही सूचना देकर कार्रवाई में मदद करने पर कुल 1 लाख रुपये का इनाम मिलेगा।  इसमें मुख्य मुखबिर को 40 हजार, डिकॉय ऑपरेशन में सहयोग करने वाली गर्भवती महिला को 40 हजार और सहयोगी को 20 हजार रुपये दिए जाएंगे।
104 हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं
लोग 104 हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं।  सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।  कार्यशाला में अधिकारियों को जांच, मशीनों की निगरानी, क्लीनिक सील करने और कानूनी कार्रवाई की जानकारी भी दी गई।
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