नई दिल्ली : कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से सत्यापन कराने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। यह पूरा मामला कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक शिकायत से जुड़ा है। मई में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा था कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायत मिली है, तो उसमें लगाए गए आरोपों का कानून के मुताबिक सत्यापन किया जाए और इस संबंध में जांच एजेंसियां आवश्यक कदम उठा सकती हैं।
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इसके बाद 20 जुलाई को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताया था और टिप्पणी की थी कि यह कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नहीं है। वहीं, अदालत ने माना कि ईडी ने आवश्यक कदम उठाए हैं और जांच के दौरान कोई भी नई जानकारी सामने आने पर एजेंसी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका के साथ ही एक अलग ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है। इस याचिका में उन्होंने अनुरोध किया है कि मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया जाए। दोनों याचिकाएं 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं।
17 अगस्त को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ 17 अगस्त को राहुल गांधी की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
ट्रांसफर याचिका में दिल्ली HC भेजने की मांग
राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग के साथ ही मामले की आगे की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में कराए जाने की अपील की है। अब देखना होगा कि 17 अगस्त को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है।




