रांची : रांची नगर निगम ने शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के खिलाफ जांच अभियान तेज कर दिया है। छात्र-छात्राओं की सुरक्षा, मूलभूत सुविधाओं और भवन संबंधी निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चल रहे अभियान के तहत बुधवार को 5 कोचिंग संस्थानों को सील किया गया। वहीं, नगर निगम ने कुल 18 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू की है। नगर निगम के मुताबिक शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की लगातार जांच की जा रही है। इस दौरान फायर NOC, अग्निशमन उपकरण, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत सुरक्षा मानक, पर्याप्त वेंटिलेशन, सुरक्षित प्रवेश-निकास व्यवस्था, निर्धारित क्षमता के अनुरूप नामांकन, पर्याप्त जगह, ट्रेड लाइसेंस और भवन से जुड़े अन्य जरूरी मानकों की जांच की जा रही है।
हरिओम टावर के 5 कोचिंग संस्थान सील
जांच के दौरान हरिओम टावर में संचालित पांच कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई। सील किए गए संस्थानों में द पाठशाला, पतंजलि आईएएस एकेडमी, मोशन एकेडमी, क्लैट प्रिपरेशन और चौतन्या आईएएस एकेडमी शामिल हैं। नगर निगम के अनुसार, जांच में फायर NOC, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, एंट्री-एग्जिट, पर्याप्त वेंटिलेशन, पर्याप्त जगह और भवन उपविधियों से जुड़े अन्य मानकों के अनुपालन में गंभीर कमियां और अनियमितताएं मिलीं। इसके अलावा संबंधित संस्थानों के पास वैध ट्रेड लाइसेंस नहीं होने की बात भी जांच में सामने आई। निगम के मुताबिक संस्थानों द्वारा झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 एवं 600 और झारखंड म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 के कंडिका 19 एवं 20 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया।
नोटिस के बाद भी नहीं हुआ सुधार
नगर निगम के मुताबिक अनियमितताएं मिलने के बाद राजस्व शाखा और नगर निवेशक शाखा की ओर से संबंधित संस्थानों को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस के जरिए संस्थानों को निर्धारित मानकों और कानूनी प्रावधानों का अनुपालन करने का अवसर दिया गया। इसके लिए तीन दिनों की अवधि निर्धारित की गई थी। निगम का कहना है कि अवधि समाप्त होने के बाद भी नियमों का अनुपालन नहीं किया गया। इसके बाद सीलिंग की कार्रवाई शुरू की गई और बुधवार को हरिओम टावर स्थित पांच संस्थानों को सील कर दिया गया।
18 कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग की प्रक्रिया
रांची नगर निगम के अनुसार, वर्तमान में कुल 18 कोचिंग संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। इनमें से बुधवार को पांच संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई। बाकी चिन्हित संस्थानों के खिलाफ भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जांच अभियान का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं है। इसका मकसद विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, मानक और नियमानुकूल शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है। निगम ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े किसी भी मानक की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा।
मानकों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई
रांची नगर निगम ने कोचिंग संस्थानों के संचालकों को निर्देश दिया है कि बिना वैध ट्रेड लाइसेंस, जरूरी फायर NOC, अग्नि सुरक्षा उपायों और भवन उपविधियों के निर्धारित मानकों का पालन किए किसी भी संस्थान का संचालन स्वीकार्य नहीं होगा। सभी कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी संचालकों को फायर सेफ्टी, विद्युत सुरक्षा, प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, वेंटिलेशन, क्षमता के अनुसार नामांकन, पर्याप्त स्थान, ट्रेड लाइसेंस और भवन संबंधी सभी जरूरी मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। नगर निगम ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। सुरक्षा मानकों और वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी और जरूरत पड़ने पर सीलिंग भी की जाएगी।




