रांची : झारखंड में पुलिस सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। सिपाही संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों और पुलिस इकाइयों से विस्तृत रिक्ति विवरण मांगा है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश के बाद पहले चरण में कुल रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सभी जिलों और इकाइयों को रोस्टर क्लियरेंस के आधार पर रिक्तियों का सही आंकड़ा उपलब्ध कराने को कहा गया है।
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सभी जिलों से मांगी गई रिक्तियों की रिपोर्ट
पुलिस मुख्यालय के निर्देश के मुताबिक सिपाही संवर्ग की रिक्तियों का विवरण तैयार करते समय नियमित रिक्तियों के साथ बैकलॉग पदों को भी शामिल करना होगा। इसके अलावा आरक्षण कोटिवार रिक्तियों का स्पष्ट ब्योरा देना अनिवार्य किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने जिलों और इकाइयों को रिक्तियों की गणना में किसी तरह की त्रुटि नहीं करने की हिदायत दी है। रोस्टर के आधार पर सही और प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
दो चरणों में होगी नियुक्ति
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड के पत्रांक 15/पी-01/2026-2461 के आलोक में सिपाही संवर्ग की नियुक्ति दो चरणों में करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। पहले चरण में संबंधित जिला या इकाई के कुल रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके लिए जिला और इकाई स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस करते हुए आरक्षण कोटिवार रिक्तियों का निर्धारण किया जाएगा।
पहले भेजे गए आंकड़ों में मिली गड़बड़ी
निर्देश में बताया गया है कि पहले झारखंड सिपाही नियुक्ति के लिए रोस्टर पंजी के आधार पर रिक्तियों का विवरण मांगा गया था। विभिन्न जिलों और पुलिस इकाइयों से मिले विवरण में कुछ जगहों पर जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई गई। इसी वजह से संबंधित जिलों और इकाइयों से दोबारा सही और प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसका उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आरक्षण से जुड़ी किसी तरह की विसंगति से बचना है।
नियमित और बैकलॉग पदों की होगी अलग गणना
पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि रिक्ति विवरण तैयार करते समय नियमित और बैकलॉग पदों की अलग-अलग गणना की जाए। आरक्षण रोस्टर के बिंदुओं के अनुसार कोटिवार रिक्तियों का निर्धारण करना होगा। इसके बाद संबंधित जिला के उपायुक्त से रोस्टर क्लियरेंस कराया जाएगा और पूरा विवरण पुलिस मुख्यालय को भेजना होगा। नियुक्ति प्रक्रिया में झारखंड राज्य के सिपाही संयुक्त भर्ती परीक्षा नियमावली, 2025 के साथ राज्य सरकार और कार्मिक विभाग की ओर से समय-समय पर जारी आरक्षण एवं रोस्टर संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
15 दिनों में भेजनी होगी रिपोर्ट
पुलिस मुख्यालय ने सभी संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों और इकाई प्रमुखों को रिक्तियों का पूरा विवरण 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद राज्य के विभिन्न जिलों में सिपाही संवर्ग के स्वीकृत पदों, वर्तमान रिक्तियों, बैकलॉग और आरक्षण कोटिवार पदों की समीक्षा की जाएगी।





