नामकुम खटाल विवाद : सोनू मुंडा हत्याकांड के आरोपी विशाल यादव को बेल देने से SC का इंकार

रांची/ नई दिल्ली। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के बहुचर्चित सोनू मुंडा हत्याकांड में मुख्य आरोपी विशाल यादव को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा है। रांची सिविल कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी विशाल यादव को जमानत देने

रांची/ नई दिल्ली। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के बहुचर्चित सोनू मुंडा हत्याकांड में मुख्य आरोपी विशाल यादव को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा है। रांची सिविल कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी विशाल यादव को जमानत देने से साफ इंकार करते हुए उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ए. अमानुल्लाह और जस्टिस शील नागु की खंडपीठ में विशाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। यह पूरा मामला वर्ष 2025 का है जब होली के दौरान नामकुम रेलवे स्टेशन के पास एक पेट्रोल पंप के सामने स्थित सरकारी विदेशी शराब दुकान के पास दो पक्षों में विवाद शुरू हुआ था।

दो गुटों के बीच हुई थी हिंसक झड़प और तलवारबाजी
शुरुआती झड़प के अगले दिन इस मामले ने एक बड़े बवाल का रूप ले लिया था। जहां जोरार बस्ती के लोग और अन्य स्थानीय ग्रामीण इकट्ठा होकर नामकुम खटाल की तरफ बढ़े। जिसके जवाब में खटाल के लोग भी एकजुट हो गए। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी-डंडे और तलवारें चली थी। इस हिंसक झड़प और तलवारबाजी में जोरार बस्ती के रहने वाले आदिवासी युवक सोनू मुंडा पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया। जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने 13 नामजद और करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

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