रांची : रांची के HEC इलाके में बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। शुक्रवार को जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने रांची के उपायुक्त (DC) और SSP को तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया। अदालत ने अतिक्रमणकारियों को 31 दिसंबर तक सरकारी जमीन से अपना अतिक्रमण खुद हटाने का निर्देश दिया है। आगामी त्योहारों को देखते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया है।
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हाईकोर्ट ने प्रशासन को कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची के DC और SSP को HEC बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को तत्काल रोकने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल बाईपास रोड पर जिला प्रशासन की ओर से चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लग गई है। अदालत ने अतिक्रमणकारियों को राहत देते हुए सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। उन्हें इस अवधि के भीतर खुद अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने आगामी त्योहारों को देखते हुए यह निर्देश जारी किया है।
अधिवक्ताओं ने रखा प्रार्थियों का पक्ष
मामले में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। प्रार्थियों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने इस मामले के लिए कोई फीस नहीं ली है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद HEC इलाके के बाईपास रोड पर चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान रुक गया है।




