कोचिंग विवाद मामले में फैसला : खान सर को अग्रिम जमानत

पटना। चर्चित कोचिंग विवाद मामले में मशहूर शिक्षक खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। इस फैसले के साथ ही मामले में उनके तीन

पटना। चर्चित कोचिंग विवाद मामले में मशहूर शिक्षक खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। इस फैसले के साथ ही मामले में उनके तीन अन्य सहयोगियों को भी अग्रिम जमानत मिल गई है।इतना ही नहीं,इसी प्रकरण में न्यायिक हिरासत में बंद खान सर के दो बॉडीगार्ड को भी अदालत ने नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद सभी पक्षों को बड़ी राहत मिली है।

बताया जा रहा है कि इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए खान सर और उनके सहयोगियों को अग्रिम जमानत देने का निर्णय लिया। वहीं, जेल में बंद दोनों बॉडीगार्ड की ओर से दाखिल नियमित जमानत याचिका भी अदालत ने मंजूर कर ली।

यह मामला पटना में हुए कोचिंग विवाद से जुड़ा है, जिसमें खान सर, उनके सहयोगियों और बॉडीगार्ड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकरण को लेकर पिछले कई दिनों से कानूनी प्रक्रिया जारी थी और सभी की नजरें अदालत के फैसले पर टिकी थीं।

सिविल कोर्ट के इस फैसले के बाद खान सर और उनके सहयोगियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, मामले की जांच और अन्य कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार जारी रहेगी। अदालत के आदेश के बाद अब आगे की कार्रवाई कानून के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

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