रांची : झारखंड हाई कोर्ट द्वारा W.P. (C) No. 2560 of 2026 एवं W.P. (C) No. 2508 of 2026 में पारित आदेश के आलोक में रांची नगर निगम ने शहर की तमाम विज्ञापन एजेंसियों और संचालकों के लिए कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत रोड डिवाइडर और स्ट्रीट-लाइट व विद्युत पोलों पर स्थापित उन सभी विज्ञापन बोर्डों, होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स और प्लेकार्ड्स को हटाने का निर्देश दिया गया है, जो सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं।
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न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सड़क की सतह से 12 फीट से कम ऊंचाई पर लगे विज्ञापन बोर्ड दोपहिया वाहन चालकों और आम राहगीरों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। ये बोर्ड वाहन चालकों के लिए दृष्टि-अवरोध (Blind Spot) पैदा करते हैं, जिससे हादसों की आशंका बढ़ जाती है।
2 दिन की समय सीमा, ना हटाने पर होगी सख्त कार्रवाई
नगर निगम ने आम सूचना जारी करते हुए सभी विज्ञापन एजेंसियों को दो दिनों के भीतर ऐसे सभी विज्ञापन ढांचा स्वयं हटाने का अनिवार्य निर्देश दिया है। निर्धारित 2 दिनों की समयावधि में आदेश का अनुपालन न करने वाली विज्ञापन एजेंसियों को चिन्हित कर नगर निगम द्वारा ब्लैकलिस्ट (काली सूची में शामिल) कर दिया जाएगा। यदि एजेंसियां स्वयं होर्डिंग्स नहीं हटाती हैं, तो रांची नगर निगम अपनी टीम भेजकर इन्हें खुद हटाएगा और इस हटाने की प्रक्रिया में आने वाले पूरे खर्च की वसूली संबंधित एजेंसी से की जाएगी। नगर निगम ने सभी संबंधित विज्ञापन एजेंसियों को तत्काल अपने-अपने क्षेत्रों का निरीक्षण कर अदालत के आदेश का अक्षरशः अनुपालन करने की हिदायत दी है।








