रांची में कोचिंग संस्थानों पर सख्ती, सुरक्षा मानकों के अनुपालन का निर्देश

रांची : छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रांची नगर निगम ने शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में भवन और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर विशेष जांच अभियान जारी रखा है। जांच में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों

कोचिंग संस्थानों
रांची नगर निगम सख्त

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रांची : छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रांची नगर निगम ने शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में भवन और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर विशेष जांच अभियान जारी रखा है। जांच में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में 30 सितंबर 2026 को सील किए गए कोचिंग संस्थानों के प्रबंधकों और शहर के अन्य कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने नगर आयुक्त सुशांत गौरव से मुलाकात की। इस दौरान संस्थानों के संचालकों ने निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया।

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सुरक्षा से समझौता स्वीकार्य नहीं : नगर आयुक्त

बैठक में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने स्पष्ट कहा कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि रांची नगर निगम का उद्देश्य किसी संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित करना नहीं है। उन्होंने कहा कि निगम यह सुनिश्चित करना चाहता है कि शहर के कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षित और आवश्यक मानकों के अनुरूप शैक्षणिक वातावरण मिले। नगर आयुक्त ने कहा कि नेशनल बिल्डिंग कोड, झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि में निर्धारित मानकों का पूर्ण अनुपालन होने के बाद ही नियमानुसार सील हटाने की प्रक्रिया पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कोचिंग संस्थानों से अपील की कि सीलिंग की कार्रवाई को केवल दंडात्मक कार्रवाई के रूप में न देखें। इसे संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था और आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में लिया जाए।

Fire NOC से सुरक्षित Entry-Exit तक जरूरी होंगे ये मानक

नगर आयुक्त ने कोचिंग संस्थानों को कई प्रमुख सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इनमें शामिल हैं :

  • Fire NOC और अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन।
  • वैध Trade License की उपलब्धता।
  • विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त Entry-Exit व्यवस्था।
  • भवन और कक्षों में निर्धारित क्षमता के अनुसार Seating Capacity।
  • आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी की समुचित व्यवस्था।
  • भवन से संबंधित निर्धारित सुरक्षा और आधारभूत मानकों का अनुपालन।
  • समय-समय पर Mock Drill और आपदा प्रबंधन की तैयारी।

नियम पूरे होने के बाद Un-sealing पर होगा विचार

नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि जिन संस्थानों में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन, NOC या अन्य वैधानिक अनुपालन लंबित है, वे उसे जल्द पूरा करें। सभी निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद संबंधित कोचिंग संस्थान शपथ-पत्र यानी Affidavit के माध्यम से रांची नगर निगम को अनुपालन की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसके आधार पर नियमानुसार Un-sealing की प्रक्रिया पर विचार किया जा सकेगा।

कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी में भी जारी रहेगा अभियान

नगर आयुक्त ने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य और उनकी सुरक्षा संस्थानों के भरोसे सौंपते हैं। ऐसे में प्रत्येक कोचिंग संस्थान की जिम्मेदारी है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक मानकों का पालन करे। उन्होंने कहा कि यह संदेश शहर के सभी कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी तक पहुंचना चाहिए। सभी संस्थान स्वेच्छा से भी अपने भवन और सुरक्षा मानकों की समीक्षा कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करें। रांची नगर निगम की ओर से कोचिंग संस्थानों में विशेष जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि के निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन नहीं पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर नगर आयुक्त संजय कुमार सहित विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालक मौजूद थे।

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