नई दिल्ली : दिल्ली में CJP के नेतृत्व में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने हिंसा और दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ उनका पासपोर्ट रद्द कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।
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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
संसद मार्च के दौरान बढ़ा था तनाव
प्रदर्शन के दौरान सोमवार को जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च की कोशिश में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसके बाद राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
कनॉट प्लेस में शाम तक बंद रखने की सलाह
प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने कनॉट प्लेस स्थित दुकानों, कार्यालयों और रेस्टोरेंट को शाम 6:30 बजे तक बंद रखने की एडवाइजरी जारी की है। यह सलाह नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के अधिकारियों से बातचीत के बाद जारी की गई। एसोसिएशन ने कहा कि यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है, ताकि किसी अप्रिय घटना, संपत्ति के नुकसान या लोगों के घायल होने की आशंका को कम किया जा सके।
17 मेट्रो स्टेशन बंद, यात्रियों को परेशानी
सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने लगातार दूसरे दिन 17 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद रखा। इनमें राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, सुप्रीम कोर्ट, मंडी हाउस, आईटीओ, दिल्ली गेट, खान मार्केट और शिवाजी स्टेडियम समेत कई प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। स्टेशनों के बंद रहने से हजारों यात्रियों को वैकल्पिक परिवहन का सहारा लेना पड़ा। सड़क यातायात बढ़ने से बस, ऑटो और कैब सेवाओं पर भी अतिरिक्त दबाव देखा गया।
18 अक्टूबर तक बढ़ी NSA की शक्ति
इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत निवारक हिरासत की शक्ति 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। गृह विभाग की 15 जुलाई की अधिसूचना के अनुसार, पुलिस आयुक्त को NSA की धारा 3(2) के तहत यह अधिकार दिया गया है। हालांकि, एक सरकारी अधिकारी के अनुसार यह शक्ति नियमित प्रक्रिया के तहत हर तीन महीने में बढ़ाई जाती है और इसका मौजूदा प्रदर्शन से कोई विशेष संबंध नहीं है।


