नई दिल्ली: देशभर में मोबाइल सिम कनेक्शन को लेकर नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। दूरसंचार विभाग (DoT) के निर्देश के बाद 24 अगस्त से टेलीकॉम कंपनियां इस नियम को लागू करेंगी। इसके तहत एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन की सीमा तय है।
अगर किसी व्यक्ति के नाम पर पहले से 9 SIM कार्ड सक्रिय हैं, तो वह 10वां मोबाइल कनेक्शन नहीं ले सकेगा। अधिकतम सीमा पूरी होने के बाद टेलीकॉम कंपनी नया कनेक्शन जारी करने से मना कर देगी।
9 SIM के बाद क्या होगा?
नई व्यवस्था के तहत टेलीकॉम कंपनियां कनेक्शन जारी करने से पहले यह जांच करेंगी कि आवेदक के नाम पर कितने मोबाइल नंबर पहले से दर्ज हैं। यदि पहले से 9 नंबर जुड़े हुए हैं, तो नया SIM जारी नहीं किया जाएगा।
इसका उद्देश्य एक व्यक्ति के नाम पर मोबाइल कनेक्शनों की संख्या को निर्धारित सीमा के भीतर रखना और टेलीकॉम कनेक्शन की निगरानी को बेहतर बनाना है।
10वां SIM लेने की कोशिश पर कनेक्शन नहीं मिलेगा
यदि किसी ग्राहक के नाम पर पहले ही 9 मोबाइल नंबर दर्ज हैं और वह नया SIM लेने के लिए आवेदन करता है, तो निर्धारित सीमा के कारण कंपनी उसका नया कनेक्शन जारी करने से इनकार कर देगी।
ऐसे में जिन लोगों के नाम पर कई मोबाइल नंबर हैं, उन्हें अपने नाम पर सक्रिय कनेक्शनों की जानकारी की जांच कर लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके नाम पर अनावश्यक या इस्तेमाल में नहीं आने वाले नंबर सक्रिय न हों।
नोट: यह जानकारी उपलब्ध कराए गए विवरण के आधार पर तैयार की गई है। नियम लागू होने की तारीख और इसकी शर्तों के लिए DoT या संबंधित टेलीकॉम कंपनी की आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता दें।








