नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल को तलाक की मंजूरी दे दी। दोनों ने आपसी सहमति से अपनी 32 साल पुरानी शादी खत्म करने और सभी विवादों का निपटारा करने का फैसला किया है। उमर और पायल वर्ष 2011 से अलग रह रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी शादी खत्म करने से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद मामला शीर्ष अदालत पहुंचा, जहां दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाह समाप्त करने की बात कही।
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ओबेरॉय होटल में हुई थी दोनों की मुलाकात
उमर अब्दुल्ला और पायल की मुलाकात दिल्ली के ओबेरॉय होटल में काम करने के दौरान हुई थी। दोनों के दो बेटे हैं, जिनके नाम जहीर और जमीर हैं। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ को बताया कि दोनों पक्षों ने इस महीने की शुरुआत में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शादी को भंग करने के लिए आवेदन दायर किया था। दोनों ने अदालत को बताया कि उन्होंने आपसी सहमति से विवाह समाप्त करने और लंबे समय से चले आ रहे सभी विवादों को सुलझाने का निर्णय लिया है।
300 करोड़ रुपये की एलिमनी मांगने का आरोप
इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक साथ बैठकर विवादों पर गंभीरता से विचार करने और समाधान निकालने का सुझाव दिया था। अदालत ने उम्मीद जताई थी कि दोनों पक्ष मामले को सुलझाने के लिए गंभीरता दिखाएंगे। सुनवाई के दौरान उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि पायल तलाक देने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्होंने 300 करोड़ रुपये की एलिमनी की मांग की है। अब दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विवाह समाप्त करने को मंजूरी दे दी है।




