दूसरे राज्यों से झारखंड मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अवसर, पांच अगस्त के बाद

रांची। झारखंड में रहनेवाले वैसे मतदाता जो अन्य राज्योंं में एसआइआर के तहत निबंधित हैं, वे फार्म-8 भरकर झारखंड में स्थानांतरित हो सकते हैं। इसके साथ उन्हें घोषणा पत्र भी भरकर देना होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि

रांची। झारखंड में रहनेवाले वैसे मतदाता जो अन्य राज्योंं में एसआइआर के तहत निबंधित हैं, वे फार्म-8 भरकर झारखंड में स्थानांतरित हो सकते हैं। इसके साथ उन्हें घोषणा पत्र भी भरकर देना होगा।

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि कुछ मतदाता झारखंड में निवास करते हैं, लेकिन किसी कारण से अन्य राज्य जैसे बिहार एवं पश्चिम बंगाल के एसआइआर में वहां के मतदाता सूची में निबंधित हो गए हैं।

ऐसे मतदाता यदि अपना नाम वर्तमान में झारखंड में चल रहे एसआइआर के क्रम में यहां के मतदाता सूची में स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो वैसे मतदाता दावा-आपत्ति अवधि में पांच अगस्त के बाद फार्म-8 एवं घोषणा-पत्र भरकर इच्छानुसार झारखंड की मतदाता सूची में अपना नाम स्थानांतरित कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से जुड़े यह आवश्यक है। इसके साथ-साथ मतदाता सूची की शुद्धता के लिए किसी भी मतदाताका नाम केवल एक विधानसभा क्षेत्र में हो तथा किसी तरह की डुप्लीकेसी नहीं हो, इसे भी सुनिश्चित करना है।

इधर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शनिवार को सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल मोड में गणना चरण की गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 29 जुलाई तक गणना चरण के सभी कार्यों को हर हाल में पूरा कर लिया जाए।

उन्होंने कहा कि गणना चरण के अब केवल चार दिन शेष बचे हैं। राज्य के अधिकतर पात्र मतदाताओं ने प्रपत्र भरकर जमा कर दिया है, लेकिन कुछ मतदाताओं के प्रपत्र हस्ताक्षर न होने या अन्य विशेष कारणों से लंबित हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 1950 टोल फ्री अथवा ईसीनेट के ‘बुक ए काल’ माध्यम से मतदाताओं से आ रही शिकायतों का त्वरित रूप से निष्पादन करें। इसके साथ-साथ कॉल बैक कर यह सुनिश्चित भी करें कि उनके समस्या का समाधान हुआ है या नहीं।

मतदाताओं के मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी शंकाओं एवं पृच्छा को समय पर निष्पादित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे अपना गणना प्रपत्र भरकर और हस्ताक्षर करके तुरंत अपने बीएलओ के पास जमा कराएं, जिससे प्रारुप मतदाता सूची में उनका नाम हो।

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