रांची। झारखंड राज्य सहकारिता बैंक के सरायकेला ब्रांच से 50 करोड़ घोटाले के आरोपी व्यवसायी संजय कुमार डालमिया को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उन्हें जमानत दे दी है। मामले में प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा।
बता दें कि इससे पहले संजय कुमार डालमिया ने चाईबासा की एसीबी की विशेष अदालत में जमानत की गुहार लगाई थी। लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
दरअसल सरायकेला थाना में 22 अगस्त 2019 को झारखंड राज्य सहकारिता बैंक की सरायकेला शाखा में करोड़ों के घोटाले का मामला दर्ज कराया गया था। इसमें सरायकेला शाखा से व्यवसायी संजय कुमार डालमिया द्वारा विभिन्न कंपनियों के नाम पर 50 करोड़ लोन लेकर नहीं लौटाए जाने का आरोप है।



